गौरव शुक्ला की रिपोर्ट
फर्रुखाबाद
वो दिन लद गए जब बहुएं सास की प्रताडऩा से परेशान रहती थीं, अब नये जमाने में बहुएं सास का शिकार करने लगी हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब बहू ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर सास को जहर देकर मार दिया। यह आरोप बहू के पति और श्वसुर का है। घटना के मामले में पुत्र ने पत्नी व ससुरालीजनों के विरुद्ध मां को जहर देकर मार डालने का मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी होने पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा
जानकारी के अनुसार कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला ग्रानगंज निकट जिला जेल निवासी निर्मल सिंह एक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात है। उसने 26 जुलाई को अपनी 44 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी को घर में अचेतावस्था में पड़ा देखा, तो उन्होंने अपने साले सतेन्द्र से कहा कि बहुत देर हो गई है, तुम्हारी बहन जमीन पर पड़ी है, देखो क्या हो गया। उसने पास देखा तो मुंह से झाग आ रहा था और उसे उपचार के लिए लोहिया लेकर पहुंचे। जहां से चिकित्सक ने रेफर कर दिया। परिजन सुनीता देवी को लेकर एक निजी चिकित्सक के पास गये। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। यह देख परिजनों ने चीख पुकार शुरु कर दी। निर्मल सिंह ने बताया कि उसने अपने पुत्र रवि प्रताप सिंह का विवाह 19 नवंबर 2021 को काजल निवासी ज्यूति खुडिय़ा थाना ओछा जनपद मैनपुरी के साथ किया है। शादी के कुछ समय पश्चात ही बहू पुत्र पर दबाव बनाने लगी कि परिजनों से अलग रहो। ऐसा नहीं करोंगे, तो तुम्हारी मां को जान से मार देंगे। मृतका के पुत्र रवि प्रताप ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि मेरी पत्नी काजल अक्सर मेरी मां से झगड़ा कर अलग रहने की जिद करती थी। 19 जुलाई को पत्नी ने मां के साथ मारपीट की तथा अपने पिता रामविलास, चाचा राजीव व चाची रीना, मामा भूपसिंह को फोन करके बुला लिया और मेरे विरुद्ध 112 पर शिकायत कर पुलिस बुला ली। थाने पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। घर आकर उपरोक्त ससुरालीजनों ने सतेन्द्र सिंह पुत्र वीरपाल, शोभित पुत्र अशोक कुमार के सामने धमकी दी कि अगर मां-बाप से अलग नहीं रहे तो तुम्हारी मां को मार डालेंगे और 26 जुलाई को खाने में उपरोक्त लोगों ने जहर दे दिया। जिससे मेरी मां की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उपरोक्त सभी लोगों के विरुद्ध धारा 304, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा