रायपुर । राजधानी की महिला डॉक्टर को जेल हुई है। गर्भवती महिला की मौत मामले में 70 साल की डॉक्टर कोर्ट ने सजा सुनायी है। 13 साल बाद फैसला आया है। रायपुर के बुढ़ापारा में डॉ शकुन बागड़ी का बागड़ी नर्सिंग होम संचालित है।
जानकारी के मुताबिक गर्भवती महिला मौसम श्रीवास्तव को बागड़ी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, प्रसव के दौरान डॉ शकुन बागड़ी ने गंभीर लापरवाही बरती थी। परिजनों का कहना था कि इस दौरान एक्सपायरी इंजेक्शन भी लगाया गया और जबरन प्रसव का प्रयास किया गया।
मामले में कोतवाली थाने में परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके बाद 13 साल तक मामला चला, अब 13 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। आदेश में कोर्ट ने लिखा है कि पूर्व में भी महिला डॉक्टर ने इस तरह के कृत्य किये थे, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी हुई थी, लेकिन बार-बार एक ही तरह के कृत्य दोहराया जा रहा था।
जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 1 साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर जुर्माने की राशि नहीं चुकाई जाती है तो 2 महीने की और जेल भुगतनी होगी।
मृतका मौसम श्रीवास्तव के देवर रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि 13 साल बाद इस मामले का जजमेंट आया है। मैं इस निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट हूं। बहुत अच्छा जजमेंट है भले ही इसमें इतने साल जरूर लगा हो। मीडिया ने भी काफी सहयोग किया।
उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। 14 नवंबर 2007 को मेरी भाभी को डिलीवरी के लिए सदर बाजार स्थित बागड़ी नर्सिंग होम में भर्ती कराए थे। उन्हें लेबर रूम में ले जाकर एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई थी। कोतवाली थाने में हमने इस संबंध में केस दर्ज करवाया था।
रायपुर में जज सत्यानंद प्रसाद की कोर्ट ने 70 साल की डॉ शकुन बागड़ी को 1 साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। 10 हजार रुपये नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा डॉ को भुगतनी पड़ेगी। दरअसल प्रसव के दौरान मौसम श्रीवास्तव नाम एक महिला की मौत हो गयी थी। 2007 के इस प्रकरण में परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाये थे।
रिपोटर-हरिश साहू