मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट
उतरौला(बलरामपुर)। शातिर अपराधी अहमद सई द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति दो मंजिला मकान 1350 वर्ग फीट तथा प्लाट 1200 वर्ग फीट अनुमानित कीमत ₹ 6000000 को धारा 14(1) गैंगस्टर के तहत कुर्क की मुनादी कराते हुए जप्त किया गया। दिनांक 21 सितम्बर 2020 को अभियुक्त अहमद सई उर्फ मोहम्मद सई निवासी ग्राम बढ़या पकड़ी थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर द्वारा अपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित संपत्ति एक किता मकान दो मंजिला 1350 वर्ग फीट में बना हुआ था तथा प्लाट 1200 वर्ग फिट जो ग्राम बढ़या पकड़ी में स्थित है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 10 सितम्बर 2020 के अनुपालन में अंतर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क करने हेतु आदेशित किया गया था। उपजिलाधिकारी उतरौला व प्रभारी निरीक्षक उतरौला वकील पाण्डेय व निरीक्षक अपराध मोहम्मद यासीन खान तथा राजस्व टीम व पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नियमानुसार उपजिलाधिकारी उतरौला द्वारा मुनादी करते हुए कुर्क किया गया। उक्त दोनों मकान व प्लाट की अनुमानित कीमत ₹60 लाख रुपए है तथा अभियुक्त अहमद सई उर्फ मोहम्मद सई उपरोक्त का कस्बा बलरामपुर की संपत्ति व वाहन कुर्क करना शेष है। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है। आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही अपराधियों के विरुद्ध की जाती रहेगी जो अपराध जगत से अवैध रूप से धन का अर्जन किए हैं।