हरिश साहू की रिपोर्ट
सक्ति नगर पालिका इलाके में 24 से 30 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर यशवंत कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। इलाके में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं, जिले की बात करें तो अब तक 612 से अधिक संक्रमित मिल चुके हैं। 62 से अधिक एक्टिव केस हैं और 6 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।
लॉकडाउन में ये खुला रहेगा
इलाके में सब्जी, फल, डेयरी, पनीर और किराना दुकानें सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खुल सकेंगी। इसके बाद किराना दुकान संचालक चाहें तो घर पहुंच सेवा दे सकते हैं। ठेले पर घूम- घूम कर सब्जी फल बेचने की अनुमति होगी। 10 जोन में सब्जी विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। थोक सब्जी सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे मिलेंगी। घर पर जाकर दूध और न्यूज पेपर बांटने वाले भी इसी वक्त में अपना काम कर सकेंगे। इन सब के अलावा खाद, बीज, पशु चारा, मटन, मुर्गा, मछली एवं अंडा, कीटनाशक की दुकान को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोला जा सकेगा।
बिजली, पेयजल आपूर्ति, नगरपालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवा, में एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट, आईटी आधारित सेवाएं। पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन और सेल्स गतिविधियां संचालित रहेंगी। पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, सुरक्षा कार्य में लगी एजेंसियों को छूट दी गई है।
लॉकडाउन में ये रहेगा बंद
जारी आदेश के अनुसार बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सैलून, नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान, पान ठेला, ब्यूटी पार्लर, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, रिसॉर्ट बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम एवं खेल परिसर बंद रहेंगे।
लोग समूह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा नहीं कर सकेंगे, सिनेमा हॉल इन स्विमिंग पूल, थिएटर , सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों पर रोक रहेगी, शासकीय, कार्यालयों में काम होगा, लेकिन ये आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। बैंक अपने नियत समय पर संचालित होंगे। बैंक में एक समय में अधिकतम 5 ग्राहक ही प्रवेश करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत कार्रवाई पुलिस करेगी ।