लखनऊ। श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। सरकार ने इस योजना का एलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया था। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में योजना की रूपरेखा पर अफसरों संग चर्चा के बाद सहमति बन गई है। इस उप समिति में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बतौर सदस्य शामिल हैं। योजना का रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए ऑनलाइन होगा जिसके पोर्टल का सीएम योगी जल्द शुभारंभ करेंगे।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की तर्ज पर ही प्रदेश में शुरू हो रही इस योजना में किसी दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिकों के परिवार को 2 लाख की सहायता दी जाएगी। 50 से 100 प्रतिशत स्थाई अपंगता पर 1 लाख व 25 से 50 प्रतिशत पर 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये होगा जो सरकार अपने बजट से बैंकों को देगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस बीमा योजना की खबर सबसे पहले अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी।
योजना के दायरे में धोबी, दर्जी, नाई, मोची, माली, बुनकर (कोरी, जुलाहा), रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी-फल-फूल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, मोटर साइकिल व साइकिल की मरम्मत करने वाले सहित 45 तरह के काम करने वाले श्रमिक आएंगे।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की भी तैयारी
असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ जल्द मिलेगा। इसके अंतर्गत गंभीर बीमारी में इलाज के लिए आयुष्मान योजना की तर्ज पर 5 लाख रुपये तक मदद का प्रावधान है।