अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट
मेरापुर धोखाधड़ी कर लोन लेने के मामले में बैंक ऑफ इंडिया शाखा चन्दुइया के शाखा प्रबंधक वरुण कुमार सागर ने कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया शाखा चन्दुइया के शाखा प्रबंधक वरुण कुमार सागर ने कोर्ट के आदेश पर थाना मेरापुर के ग्राम नगला मान निवासी संदीप पुत्र रामऔतार व थाना मेरापुर ग्राम पिलखना निवासी राम सिंह पुत्र अमर सिंह एवं थाना मेरापुर के ग्राम कोला निवासी सोरन उर्फ सोहन सिंह पुत्र प्यारेलाल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के अनुसार उपरोक्त बैंक में 3 जून 2010 को सोहन उर्फ सोरन ने अपना बचत खाता खुलवाया। उसके पश्चात सोरन उर्फ सोबरन पुत्र प्यारेलाल के नाम से इंतखाब खतौनी खसरा नंबर 3651, 4370, 4559, 4241, 4239, 4550 स्थिथ ग्राम पिलखना के लगाकर केसीसी हेतु मुबलिग एक लाख पचास हजार रुपये का बैंक से ऋण ले लिया। केसीसी वाले खाते में अपना मतदाता पहचान पत्र सोरन पुत्र प्यारेलाल के नाम से लगाया। ऋण वाले खाते में संदीप व राम सिंह गारंटर बने थे। तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने ऋण स्वीकृत कर प्रदान कर दिया। जब ऋण का नियमानुसार भुगतान नहीं हुआ, तो बैंक द्वारा सोहन उर्फ सोरन पुत्र प्यारेलाल के पते पर नोटिस भेजा गया। जिस पर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसने कभी भी बैंक से ऋण लिया ही नहीं। उसके नाम से किसी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऋण लिया है। उपरोक्त सोहन उर्फ सोरन सिंह के साथ संदीप कुमार व राम सिंह ने मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर किसी अन्य की भूमि पर प्राप्त किया और बैंक को धोखा देने के उद्देश्य से षड्यंत्र किया गया।
घटना के संबंध में तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा थाना मेरापुर में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं शाखा प्रबंधक ने पुलिस अधीक्षक को भी डाक द्वारा शिकायती पत्र भेजा। तब भी कार्रवाई नहीं हुई। शाखा प्रबंधक ने न्यायालय की शरण ली। तब जाकर मेरापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया। उपरोक्त मुकदमे की जांच अचरा चौकी इंचार्ज शंकरानंद को सौंपी गई है।