सरवन कुमार सिंह की रिपोर्ट
सीतापुर। पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा दिनांक 11/ 12092020 को थाना महोली क्षेत्र में हुई कमलेश चंद्र मिश्रा की हत्या की घटना के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण हेतु 05 टीमों का गठन किया गया था। उक्त क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 राजीव दीक्षित के नेतृत्व मे गठित टीमों द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त तीन अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गयी है।
घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 11/12.09.20 को कमलेश चंद्र मिश्रा पुत्र दिवाकर मिश्रा उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम सोनारण टोला थाना महोली जनपद सीतापुर प्रतिदिन की भांति दिनांक 11.09.20 को भी गांव के बाहर बने मंदिर में पूजा करने के लिये समय करीब 07.00 बजे सायं घर से गये थे, जो वापस नहीं आये। परिजनों द्वारा ढूंढने पर मंदिर के पास मध्यरात्रि में गिरे मिले, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी। परिजनो द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 12.09.2020 को थाना महोली पर मु0अ0सं0 349/20 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
अनावरण का संक्षिप्त विवरण-घटना में संलिप्त अभियुक्त 1.मुकेश शुक्ला पुत्र सुरसरदत्त शुक्ला 2. श्रीमती शालू पत्नी अखिलेश निगम शुक्ला टोला थाना महोली,सीतापुर 3.अंकुल मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा नि0 भिरिया थाना महोली,सीतापुर से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुकेश शुक्ला, मृतक कमलेश चंद्र मिश्रा का शिष्य है और मंदिर पर मृतक की तंत्र-मंत्र/पूजा साधना में सहयोग करता था। अभियुक्त अंकुल मिश्रा की कोई संतान नही थी। संतानोत्पत्ति के लिये अभियुक्त मुकेश शुक्ला ने अपनी मौसी अभियुक्त शालू जी अभियुक्त अंकुल मिश्रा की सास है, को तंत्र-मंत्र साधना करने के लिये मृतक कमलेश चंद्र मिश्रा के पास ले गया। जहां करीब दो वर्षों से अभियुक्ता शालू, मृतक के संपर्क में रहकर तंत्र मंत्र की क्रिया कर रही थी। परंतु इसके बाद भी अभियुक्ता शालू की पुत्री की कोई संतान नही हुई। तंत्र-मंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में की जाती थी इस बात की पुष्टि मृतक के शिष्य मुकेश शुक्ला जो मृतक के साथ इस प्रक्रिया में सहयोग करता था एवं अभियुक्ता शालू द्वारा पूछताछ में की गयी है। प्रकरण में दो वर्ष के बाद भी पुत्र की प्राप्ति न होने तथा इस दौरान मृतक द्वारा किये गये अवैध कृत्यों से क्षुब्ध होकर अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या कारित की गयी है।अंकुल मिश्रा उपरोक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके द्वारा मुकेश शुक्ला को इस बात के लिये प्रेरित करते हुए दबाव बनाया गया कि उसके माध्यम से ही मृतक कमलेश चंद्र मिश्रा से अभियुक्ता शालू की मुलाकात हुई एवं पुत्र प्राप्ति का आश्वासन मिला। इसके बावजूद पुत्र प्राप्ति में सफलता न मिलने एवं मृतक द्वारा इस दौरान किये गये अवैध कृत्यो का बदला लेने हेतु अंकुल मिश्रा द्वारा मृतक की हत्या का षड्यंत्र रचा गया एवं अंकुल द्वारा अपनी लोकेशन बदल कर मुकेश को मृतक के पास भेज कर उसकी हत्या करा दी गयी।
घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
मुख्य अभियुक्त मुकेश की निशानदेही पर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा बरामद किया गया है। समस्त विधिक कार्यवाही अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में संपादित करायी जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता
1. मुकेश शुक्ला पुत्र सोमदत्त शुक्ला नि0 शुक्ला टोला थाना महोली,सीतापुरा(मृतक का शिष्य एवम् मुख्य अभियुक्त)
2. अंकुल मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा नि0 भिरिया थाना महोली,सीतापुर।
3. श्रीमती शालू पत्नी अखिलेश नि0 शुकलन टोला थाना महोली,सीतापुर।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 349/20 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात थाना महोली, सीतापुर।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकुल मिश्रा 1. मु0अ0स0 71/12 धारा 325/323/504/506 भादवि
2. मु0अ0सं0 308/12 धारा 147/323/504/506/427 भादवि
3. मु0अ0सं0 46/14 धारा 8/18/21 एनडीपीएस एक्ट
4. मु0अ0सं0 166/17 धारा 308/325 भादवि
5. मु0अ0सं0 265/17 धारा 25(1-B) शस्त्र अधिनियम
6. मु0अ0सं0 230/19 धारा 147/323/504/506/427 भादवि
7. मु0अ0सं0 409/19 धारा 307/452 भादवि
8. मु0अ0सं0 459/19 धारा 147/504/506 भादवि
9. मु0अ0सं0 138/20 धारा 452/307/504/506/324 भादवि
10.मु0अ0सं0 180/20 धारा 25(1-B) शस्त्र अधिनियम