ब्यूरो रिपोर्ट सरवन कुमार सिंह की
लखनऊ। धोखाधड़ी के मामले में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां के बरेली जेल में शिफ्टिंग के कयासों पर विराम लगाते हुए सपा सांसद आजम खां को सीतापुर जेल में लाया गया है। तीन दिन लगातार होने वाली पेशी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई जाएगी।
बता दें, सपा सांसद आजम खां को गुरुवार को पेशी के लिए रामपुर ले जाया गया था। तीन दिन लगातार पेशी होने के चलते उन्हें बरेली जेल में रखने के कयास लगाए जा रहे थे। जबकि उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को सीतापुर में ही रखा गया था। जेल अधीक्षक डीसी मिश्रा का कहना है कि सपा सांसद की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई गई है।
27 फरवरी को किया था सरेंडर
सांसद आजम खां और उनका परिवार धोखाधड़ी के मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद हैं। यह मुकदमा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण बनवाने को लेकर है। अब्दुल्ला आजम के दोहरे जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जालसाजी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट था। इसी मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने तीनों की कुर्की के आदेश कर दिए थे। इसके बाद 26 फरवरी, 2020 को सांसद, उनकी पत्नी और बेटे ने धोखाधड़ी के मामले में सरेंडर किया था। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रामपुर भेज दिया था। 27 फरवरी, 2020 की सुबह पांच बजे ही तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया था। रामपुर की अदालत ने परिवार को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
तीन मार्च को रामपुर कोर्ट ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद, उनके बेटे और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जज धीरेंद्र कुमार ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह जमानत याचिका दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था।