यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने खान को जमानत दी है. यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।