मुज़फ्फरनगर
गत 17 दिसंबर 2014 को पति को नोकरी दिलाने का झांसा देने धोका धड़ी कर वलात्कार कर उसकी अशलील वीडियो तयार करने के मामले में आरोपी रजत को उम्र कैद व 15 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई बिशेषवादलत एस सी / एस टी के जज जमशेद अली की कोर्ट में सुनवाई हुई अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह, ए डीजी सी सहदेव सिंह ने पैरवी की |
अभियोजन की संछिप्त कहानी के अनुसार पीड़िता महिला के पति दिल्ली की एक फैक्ट्री में नोकर था उसके साथ आरोपी रजत भी फैक्ट्री में काम करता था नोकरी छूटने पर उसे नोकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित के साथ धोखाधड़ी कर फ़र्ज़ी विवाह के कागज़ात तैयार करने तथा पीड़ित महिला के साथ वलात्कार कर अशलील वीडियो भी तैयार करली आरोपी पीड़ित महिला को दिल्ली से । खतौली इलाके मे नाना के घर लाया खतौली पुलिस दुवारा रिपॉर्ट दर्ज न किए जाने परकोर्ट के आदेशपर 2014 में आरोपी रजत निवासी नानेहड़ा थाना भोपा के विरुद्ध खतौली में मेंदलित एक्ट सहित कई संगीन धाराओं मे मामला दर्ज किया गया |