विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट
अपर जिला मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकरी शस्त्र ने अवगत कराया है कि आयुध अधिनियम-2016 के नियम-15 के अनुसार सभी शस्त्र लाइसेन्स के रिकार्ड एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल पर दिनांक 29 जून 2020 तक दर्ज किया जाना है, साथ ही साथ आयुध अधिनियम-2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऐसे शस्त्र लाइसेन्सी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज है, वे अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक जमा/सरेण्डर कर दें। आयुध नियम-2016 के अनुपालन में जनपद स्थित सभी शस्त्र व्यवसायिक/आर्म्स डीलर्स की दूकानों के भौतिक सत्यापन अभियान चलाकर किये जाने का निर्देश प्राप्त है जिसकी अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है।