बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट
प्रयागराज। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर स्थित बड़े लेते हुए हनुमान मंदिर के 4335 वर्ग फीट क्षेत्र को छोड़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने महंत नरेंद्र गिरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया की 19 मार्च 2020 तक 4335 वर्ग फीट क्षेत्र को छोड़कर अन्य निर्माणों को हटा दे, क्योंकि माघ मेले की वजह से 19 मार्च तक समय दिया अगर अवैध रूप से बने अतिक्रमण नहीं हटाए जाते हैं तो सेना या पीडीए को अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का अधिकार होगा।
बता दे कि महंत नरेंद्र गिरी को कैंट बोर्ड ने कुछ दिनों पहले अधिक भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था। इस नोटिस को महंत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।