लखनऊ। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शादी समारोह में गैदरिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं. अब विवाह समारोह में ज्यादा से ज्यादा 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे.राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि Covid-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा 25 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे. इस दौरान Covid Protocol का सख्ती से पालन करना होगा.
सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक शादी विवाह में शामिल होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी सावधानियां बरतनी होंगी. अवस्थी ने पत्र में कहा कि आयोजन स्थल पर मेहमानों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. टॉयलेट्स में साफ सफाई और सेनेटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करनी होगी. सभी नियमों के पालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी.