राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट
अमेठी -जिला अधिकारी अरुण कुमार ने जनपद अमेठी में शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 16 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक जनपद के समस्त संपूर्ण क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है उन्होंने बताया है कि इस प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आवश्यक वस्तुएं यथा दवाएं फल सब्जी दूध रसोई गैस सीएनजी इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वैरियस स्वच्छता कमी डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र पास की भांति मान होगा आवश्यक शासकीय सेवा एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मी इससे मुक्त रहेंगे रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा बस का टिकट यात्रा उस दिनांक को पास की भांति मान्य होगा तथा यात्रियों को टिकट अनिवार्य रूप से रखना होगा समस्त प्रकार के मान वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा राष्ट्रीय एवं राजमार्ग पर परिवहन जारी रहेगा पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्व की भांति खुले रहेंगे सफाई और स्वच्छता सैनिटाइजेशन स्वच्छ पेयजल आपूर्ति विद्युत प्रतिबंध रेलवे रोडवेज पंचायत निर्वाचन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन हेतु इन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे सभी बेहद निर्माण कार्य तथा यथा एक्सप्रेस वे बड़े पुल सड़के लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित रहेगा तथा ठोक फल सब्जी खरीद बिक्री संबंधी प्रात कालीन कमी अपने उक्त कार्य हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय पत्र इनका पास की भांति काम करेगा