सरवन कुमार सिंह की रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार से रेड जोन में सभी सरकारी कार्यालयो में उप सचिव व उसके ऊपर के अधिकारी पूर्ण रूप से उपस्थित रहेंगे। बाकी के स्टाफ में 33 प्रतिशत को जरूरत के हिसाब से कार्यालय बुलाया जाएगा। हालांकि रक्षा, सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस जेल होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर व आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम्स, एफसीआई, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण क्षमता के साथ काम करेंगे। सभी जोन में निजी, सरकारी कार्यालयों के प्रमुख अपने कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु एप को डाउन लोड करवाएंगे।
अन्य खास बातें
50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्राइवेट प्रतिष्ठानों को संचालन से पहले अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रैंडम आधार पर कम से कम पांच प्रतिशत कर्मचारियों का आरटी पीसीआर विधि से परीक्षण कराना होगा। उसके बाद15 दिनों पर पांच प्रतिशत या अधिकतम10 का परीक्षण कराना होगा।
नए दिशा निर्देशों के तहत ये छूट और पाबंदियां भी रहेंगी
– 50 से अधिक श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों में विशेष परिवहन सुविधा होगी
-रेड व आरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा दी जाएगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे लोग ही बैठेंगे। कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग होगी। कार्यस्थल पर दो पारियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा। कर्मचारी भोजन अलग-अलग करेंगे। दो लोग कम से कम छह फीट की दूरी पर काम करेंगे। 10 से अधिक लोगों की बैठकें नहीं होंगी। लिफ्ट में चार से अधिक की अनुमति नहीं होगी।
-गुटका व तम्बाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध होगा। थूकना भी प्रतिबंधित होगा। कार्यस्थल पर गैरजरूरी लोग नहीं आ पाएंगे।
-सभी प्रकार की इंडस्ट्री के मालिक व श्रमिक आपसी सहमति से काम के घंटे बढ़ा सकते हैं। यह व्यवस्था आगामी तीन महीने तक रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
-शहरी क्षेत्र में उन्हीं निर्माण की अनुमति होगी, जहां श्रमिकों को बाहर से लाने की जरूरत न पड़े। इसी तरह रेन्यूबल इनर्जी को अनुमति होगी।
-शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के अंदर सभी माल, मार्केट काम्पलेक्स, व मार्केट बंद रहेंगे।
-जरूरी वस्तुओं की दुकानें मार्केट व मार्केट कांप्लेक्स में खलेंगी।
-ग्रामीण क्षेत्रों में माल को छोड़कर सभी दुकानों को खुलने की छूट होगी। सभी में दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा। ई-कामर्स के जरिए जरूरी वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी।
-निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। बाकी को वर्क फ्राम होम की सुविधा मिलेगी।