शशांक तिवारी की रिपोर्ट
लखनऊ। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई। तीन मई के बाद लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। हालांकि, इस बार लॉकडाउन में कुछ रियायत देने का फैसला सरकार ने किया है। लॉकडाउन में सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। यह छूट ग्रीन जोन वाले में आने जिलों को मिलेंगी। इसके साथ ही 4 मई से शराब और पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें भी खुल जाएंगी। हालांकि, लॉकडाउन में मिली इस रियायत मे कुछ शर्तें शामिल हैं, जिनका पालन करना दुकानदारों व ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा।
यूपी के ग्रीन जोन वाले जिले
बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया ,चंदौली ,चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद ,फतेहपुर, हमीरपुर, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, कानपुर देहात और अमेठी हैं।
क्या है ग्रीन जोन
किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाएगा अगर वहां कोविड-19 का एक भी मामला नहीं हो या 21 दिनों से वहां कोविड-19 का नया मामला न सामने आया हो। वहीं कोई भी रेड या ऑरेंज जोन में शामिल जिले क्रमश: 28 और 14 दिन तक कोई नया मामला सामने ना आने के बाद ग्रीन जोन में आ सकते हैं।
पांच से ज्यादा नहीं होंगे इकट्ठा
यूपी में शराब, पान, गुटखा, तंबाकू की दुकाने खोलने के साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि इन दुकानों पर एक साथ पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इस दौरान भी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अनुसार, लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी (दो गज की दूरी) ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
शुक्रवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने हॉटस्पॉट इलाकों के बाहर ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में निर्माण सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर और मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति देने के आदेश जारी कर दिए। सभी मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और लखनऊ व नोएडा के पुलिस आयुक्त को जारी पत्र में कहा गया है कि शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन सहित गृह मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
रेड जोन में यह है छूट
ऑरेंज ज़ोन में मोटरसाइकल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी. आईटी सेक्ट, प्राइवेट सेक्टर, कॉल सेंटर खुलने की इजाजत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको भी अनुमति दी गई है।
खुलेंगी शराब की दुकानें, यह होंगी शर्ते
लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार को राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है। एसजीएसटी के बाद आबकारी राजस्व का सबसे बड़ा साधन है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने शराब की दुकानें खोलने का आग्रह किया था। यूपी में सीएम योगी को भी पत्र लिखकर राजस्व हित में दुकानें खोलने की अपील की गई थी। जिसके बाद सरकार ने डिस्टलैरी के उत्पादन की इजाजत दी थी व लॉकडाउन खुलने के एक हफ्ते के अंदर पुराने स्टॉक को क्लियर करने का आदेश दिया था। बहरहाल अब केंद्र द्वारा लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ। यूपी के सभी 20 ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड ज़ोन जनपदों में शराब की बिक्री नहीं होगी, हालांकि कहा जा रहा है कि रेड जोन में शराब की केवल ‘स्टैंड अलोन’ दुकानें ही खुलेंगी। मतलब सिर्फ वहीं दुकानें खुलेगी, जिनके आसपास कोई और दुकान न हो, मार्केट प्लेस न हो व भीड़भाड़ वाला इलाका न हों। मॉल में शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। पान/गुटखा की भी दुकान खुलेंगी। और इन सभी दुकानों पर सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करना होगा। लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। एक वक्त में पांच से ज्यादा लोग नहीं होंगे। वहीं इस पर अभी यूपी सरकार का फैसला आना बाकी है।