रिपोटर-गौरब शुक्ला
लखनऊ-यूपी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमे उत्तरप्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 में संसोधन कर दिया गया जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले यानी राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार डीसीपी कर सकते है, इससे संबंधित उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 संबंधित विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
अभी तक यह अधिकार
कमिश्नरेट को था
असल में पुलिस कमिशनर प्रणाली के तहत अभी तक यह अधिकार कमिश्नरेट को था। इस व्यवस्था में पुलिस उपायुक्त को यह अधिकार देने के लिए विधेयक में संशोधन के लिए विधानमंडल की अनुमति ली जाएगी। इस विधेयक में मानव तस्करी, मनी लॉड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर सख्ती से लगाम लगाने का प्रावधान है।