सरवन कुमार सिंह की रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस का सख्ती से पालन कराने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। नए नियम के अनुसार, अब कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने या क्वारंटाइन क्षेत्र से भागने पर एक से तीन साल की जेल और एक लाख तक जुर्माना देना पड़ेगा। नए अध्यायदेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
कोरोना वॉरियर्स पर हमले पर सात साल की जेल
नए अध्यादेश के अनुसार, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर के साथ अगर कोई अभद्रता करता है, तो उसे छह से सात साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति पर 50 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अध्यादेश में छिपे व्यक्ति को तलाशने के लिए पुरस्कार घोषित करने, बस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर उसका पोस्टर चिपकाने का भी प्रावधान है।
थूकने पर तीन साल की जेल
नए कानून के तहत चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों या किसी भी कोरोना वॉरियर पर थूकने या गंदगी करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना वॉरियर्स को उकसाने या भड़काने पर भी सजा होगी। इसमें 2 से 5 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।