कमलेश चौधरी की रिपोर्ट
लखनऊ– अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की नाक दम करने बाले पत्रकार आज कल क्षेत्र में पत्रकारों की भरमार है यह किसी से छिपा नहीं है। हर जगह आप को कोई न कोई चैनल का पत्रकार आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं की सभी पत्रकार एक जैसे होते हैं , कुछ तथाकथित पत्रकारों की वजह से आज पत्रकारों को एक ही श्रेणी में देखा जाता है । आज संविधान में
चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को दलाली की श्रेणी में देखा जाता और इसी वजह से अधिकारीगण पत्रकारों के प्रति दुर्भावना रखने लगे है।
एक ऐसा ही मामला सामने आया है ग्राम पंचायत भटगांव पांडेय में लेखपाल रमेश राजस्व विभाग की जमीन की पैमाइश करने हेतु भेजा गया लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी मुलाकात पत्रकार अभिलेख मिश्रा से होने वाली है।
जैसे ही लेखपाल रमेश ने जमीन की पैमाइश शुरू की वैसे तुरंत पत्रकार ने लेखपाल रमेश को डांटते हुए कहा कि तुम्हारी ड्यूटी कहां है और आप यहां कैसे आ गये ?लेखपाल रमेश ने जबाव दिया कि यहां के लेखपाल
छुट्टी पर गए हुए है इसलिए मैने कार्यभार संभाला है।पत्रकार ने कहा कि जानते नहीं हैं हम दैनिक जागरण के पत्रकार हैं ? लेखपाल ने तुरंत कार्यवाही बन्द कर सीधे सरोजिनी नगर देख रहे दैनिक जागरण के पत्रकार श्री गुलाब सिंह से मुलाकात की और श्री गुलाब सिंह पत्रकार ने बताया कि हमारे दैनिक जागरण को देश का
हर नागरिक जानता है और सरकारी कार्यों में बाधा डालने का उद्देश्य नहीं है और मेरा कोई रिपोर्टर भटगांव पांडे नहीं गया।
उसके बाद लेखपाल रमेश जी ने बताया कि राजस्व विभाग की जमीन पत्रकार अभिलेख मिश्रा के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जमीन तालाब एवं खलिहान में दर्ज है और अभिलेख मिश्रा किसी अन्य हिंदी दैनिक समाचार पत्र के रिपोर्टर हैं और दैनिक जागरण को
बदनाम करने की कोशिश की। जिसके उपरांत लेखपाल रमेश ने लिखित तहरीर थाना बन्थरा में दी । पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया।
आदेशानुसार शिकायती प्रार्थना पत्र ग्राम भटगांव पांडे पर बिजनौर तहसील सरोजिनी नगर जिला लखनऊ की गाटा संख्या 127 संख्या रखवा 0,808हे0मेसे
0,253हे0 जो अभिलेख में तालाब दर्ज है। उस पर अवैध रूप से अभिलाष मिश्रा पुत्र स्वर्गीय कालीचरण निवासी ग्राम द्वारा कब्जा मछली पालन किया जा रहा है ।तथा गाटा संख्या 209रकवा0,266हे0 मे से0,038 हे0 पर अबैध रुप से पेड़ लगाकर कब्जा कर लिया गया है।
कई बार पूर्व में दोनों गाटा संख्या ऊपर से अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा गया परंतु अभी तक कब्जा नहीं हटाया गया है जिसके उपरांत लोक संपत्ति क्षति निवारण की अधिनियम धारा 2/3 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।