शशांक तिवारी की रिपोर्ट
लखनऊ– उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गौवंश पर सख्त रवैया अपनाते हुए कड़े सजा का प्रावधान किया है। बता दे कि प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाई है। गौवध का यह अध्यादेश मंगलवार को कैबिनेट ने पास कर दिया जो 2 से 3 दिन में लागू हो जाएगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्य्क्षता में मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश गौ-वध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वाकृति प्रदान की गई। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अध्यादेश को लाने और उसके स्थान पर विधानमंडल में विधेयक पेश कर पुनः पारित कराये जाने का फैसला किया गया। अध्यादेश का उद्धेश्य उत्तर प्रदेश गौबध निवारण कानून 1955 को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाने के साथ गौवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गौकशी की घटनाओं से सम्बंधित अपराधों को पूर्णता रोकना है जबकी इस अधिनियम के तहत दो बार दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी।