संदीप सिंह की रिपोर्ट
लखनऊ: आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश कर के आयकर लाभ मिलता है। इन योजनाओं में निवेश करके आप कर योग्य आय से एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड
सार्वजनिक भविष्य निधि योजना एक रिटायरमेंट प्लानिंग-फोकस्ड इंस्ट्रूमेंट है। इस योजना के अंतर्गत रिटर्न, मैच्योरिटी राशि और ब्याज आय को आयकर से छूट प्राप्त है। यह योजना प्रति वर्ष 7.1 फीसद की ब्याज दर से ब्याज देती है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
पोस्ट ऑफिस की यह योजना रिटायरमेंट जीवन के लिए पैसे एकत्रित करने में मदद करती है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति योजना के लिए पात्र है। इस योजना में प्रति वर्ष 7.4 फीसद की ब्याज दर मिलता है।
राष्ट्रीय बचत पत्र
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य है। इस योजना में प्रतिवर्ष 6.8 फीसद की ब्याज दर मिलती है।
टाइम डिपॉजिट योजना
इस योजना के अंतर्गत एक निच्छित अवधी के लिए कोई व्यक्ति एकमुश्त पैसा जमा कर सकता है और गारंटी रिटर्न और ब्याज भुगतान की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। इस योजना मै पांच साल के जमा खाते में 6.7 फीसद का रिटर्न मिलता है । एक साल, दो साल और तीन साल की
मैच्योरिटी अवधि की जमा राशि पर 5.5 फीसद की दर से ब्याज मिलता है। ब्याज सालाना देय होता है लेकिन इसकी गणना तिमाही के हिसाब से की जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के लाभ के लिए छूट प्राप्त करने के योग्य है।