अमर नाथ की रिपोर्ट
मिल्कीपुर/अयोध्या -खण्डासा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 27 वर्षीय समूह सखी महिला ने अपने गांव के कोटेदार के पुत्र पर मोबाइल पर अश्लील हरकत करने तथा राशन में घटतौली, अधिक दाम वसूलने समेत जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है जिसके बाद खण्डासा पुलिस ने घटना में आरोपी कोटेदार के पुत्र बृजेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह के विरुद्ध आईटी एक्ट 420 छेड़छाड़ तथा एससी एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है
पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार 27 वर्षीय युवतीका कहना है कि जब वह कोटेदार की दुकान पर राशन लेने गई तो कोटेदार के पुत्र ने कम राशन देते हुए निर्धारित मूल्य से अधिक धन की वसूली की जिसके बाद युवती बिना राशन लिए अपने घर चली गई इसकी शिकायत करने के बाद उक्त कोटेदार पुत्र उसी के घर पहुंच गया और उसे गाली गुप्ता देते हुए धमकी देने लगा जिसकी शिकायत पुलिस से करने के बाद मामले में सुलह सफाई हो गई
लेकिन सुलह सफाई की घटना के बाद आरोपी का मन बढ़ गया और वह महिला से अश्लील हरकतें करने लगा इस पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो वह व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से उसे अश्लील मैसेज करने लगा पीड़ित युवती के अनुसार लोक लाज के भय से पहले उसने मामले को छुपाया लेकिन जब कोटेदार पुत्र मर्यादा की सभी सीमाएं लांग गया तो उसने अपने परिजनों को घटना के विषय में बताते हुए व्हाट्सएप चैटिंग का स्क्रीनशॉट निकलवा लिया जिसे लगाते हुए खण्डासा पुलिस को तहरीर दी गई जिसके बाद खण्डासा पुलिस ने मामले में आरोपी कोटेदार पुत्र विजेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह के विरुद्ध आईटी एक्ट 420 छेड़छाड़ sc-st जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है थाना थानाध्यक्ष खण्डासा नीरज सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की जांच क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर द्वारा की जा रही है