रवि तिवारी की रिपोर्ट
कन्नौज -समस्त धार्मिक स्थलों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर एवं एक दूसरे से निर्धारित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थल खोले जाएं। धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हम सभी की जिम्मेदारी । धार्मिक स्थलों में जगह के अनुसार न्यूनतम एक एवं अधिकतम 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाए। भट्टे पर कार्य कर रहे श्रमिकों को पूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। बिना मास्क लगाए दुकानों पर बैठना व बाहर से आए व्यक्तियों को मास्क के बिना सामान देने पर महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाए।
उक्त उद्गार आज जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता कर उपस्थित विभिन्न समुदायों के धर्मगुरु को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कल दिनांक 8.6.2020 को भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार धार्मिक स्थल व्यवस्थित रूप से खोले जाने हैं जिस हेतु समस्त धार्मिक स्थलों के परिसरों को पूर्ण रूप से प्रतिदिन सैनिटाइज किये जाने की व्यवस्था स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए धार्मिक स्थलों में जगह के अनुसार न्यूनतम एक एवं अधिकतम 5 व्यक्तियों को ही एक बार में प्रवेश देते हुए सभी की थर्मल स्कैनिंग कराये जाने एवं 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रवेश न दिए जाने हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर नियमों का अनुपालन कराना संबंधित संचालक एवं व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश तभी दिया जाए जब वह सभी निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुए मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का नौपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने धार्मिक स्थलों को खोले जाने के संबंध में समस्त धरगुरुओं से सुझाव भी मांगे , एवं सभी सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए, जनजागरूकता हेतु धार्मिक स्थल के गेट पर बैनर, होर्डिंग, फ्लेक्स इत्यादि चस्पा कर सभी को चप्पल एवं जूते अपने अपने वाहनों में रखे जाने एवं यदि पैदल है तो सभी से दूर रखें जाने हतु भी आवश्यक निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं से बैठक के उपरांत जनपद के समस्त आलाधिकारियों के साथ भी बैठक की जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में भट्टों पर कार्य कर रहे छत्तीसगढ़ एवं बिहार के श्रमिकों को भट्टों पर सीजन के उपरांत कार्य समाप्ति के बाद पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किए जाने एवं सभी श्रमिकों को इस महामारी से बचाने के उद्देश्य से उनको उनके गृह जनपद भेजे जाने हेतु पूर्ण व्यवस्था है सुनिश्चित करने एवं इस कार्य हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही ट्रेनों में श्रमिकों को भेजे जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया की श्रमिकों को ट्रेन द्वारा भेजे जाने हेतु भट्टा मालिकों से पैसे का प्रबंध कर सभी श्रमिकों को उनके पूर्ण मुआवजे के साथ निर्धारित ट्रेनों के माध्यम से उनके मूल जनपद भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु तहसील स्तर पर समस्त भट्टा मालिकों से बैठक आयोजित की जाए एवं उनसे अगले ही दिन सभी श्रमिकों की कंप्यूटराइज सूची भी लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
श्री मिश्र ने दुकानदारों द्वारा मास्क का प्रयोग ना किए जाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ना किए जाने पर सख्त कदम उठाते हुए पुलिस द्वारा नियमित पेट्रोलिंग के दौरान वीडियोग्राफी किए जाने एवं जेल भी दुकानदार द्वारा मास्क का प्रयोग स्वयं व ग्राहकों से ना कराए जाते हुए बिना मास्क के सभी को राशन व अन्य सामान देने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ना किए जाने पर वीडियोग्राफी कराते हुए संबंधित दुकानदारों पर महामारी एक्ट के अंतर्गत एफ आई आर एवं मुकदमा दर्ज कराए जाने केबी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए की सड़क पर यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग ना होते पाया जाए तो संबंधित व्यक्ति की वीडियोग्राफी कर संबंधित का चालान भी काटा जाए।बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा भी समस्त धार्मिक स्थलों पर किए जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए एवं कोरोनावायरस को दृष्टिगत रखते हुए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित किए जाने हेतु सचेत किया।
बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर एवं छिबरामऊ, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं विभिन्न समुदायों के धर्मगुरु एवं अधिकारी उपस्थित थे।