मुज़फ्फरनगर – यह मामला थाना जानसठ का हैं 2 जोलाई 2019 को ज़ब पुलिस के ब्रज वाहन से मिर्जापुर से मुजफ्फरनगर ए डी जे 11की कोर्ट में पेशी पर लाते समय सुनियोजित तरिके से पुलिस पर हमला कर आँखों में मिर्ची डालकर रोहित को छुड़ाने का अपराध किया गया था, इस पर भूपेंद्र बाफ़र के साथ 7अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभारी जानसठ ने गेंगेस्टर का अभियोग भी पंजीकृत कराया था, भूपेंद्र को कोविड काल में हाई कोर्ट से जमानत मिली थी परन्तु इसके बाद कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस कारण सभी अभियुक्तों पर गेंगेस्टर का आरोप भी विरचित नहीं हो सका। जिस पर आज गेंगस्टर जज बाबू राम ने भूपेंद्र के विरुद्ध गैर जमातीय वारंट जारी कर दिया है। इस कि जानकारी अभियोजन अधिकारी संदीप Agra ने आज यहां दी।