रिपोटर-आदित्य मिश्र
हरदोई – के पाली थाना मेंफर्जी कूटरचित दस्ताबेज तैयार कर धोखाधड़ी व हेराफेरी कर एक मृतक व्यक्ति की बेशकीमती जमीन हड़पने का मामला सामने आया हैं। इस मामले में पुलिस ने फर्जी भांजे बने पूर्व प्रधानाचार्य सहित दो अभियुक्तों को पाली चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।। दरअसल पाली थाना क्षेत्र के थरिया गांव निवासी शिकायतकर्ता प्रधानपति सत्यप्रकाश यादव ने बताया था कि गांव के ही मटरू पुत्र स्व देवीदीन के कोई संतान न होने के चलते उसके निधन पर उसकी 26 बीघा कृषि जमीन को साल 2011 में 15 अप्रैल को तत्कालीन लेखपाल की रिपोर्ट के बाद ग्रामसभा में शामिल कर दिया गया। जिसे अनुमोदन के लिए तहसीलदार ने एसडीएम सवायजपुर को भेजा व शिकायत कर्ता का आरोप हैं कि गांव के ही बलबीर सिंह व रनवीर सिंह पुत्रगण स्व मूंगालाल यादव ने अपने को मृतक मटरू का भांजा बताकर नगर पंचायत मोहम्मदाबाद के तत्कालीन सभासद के सहयोग से फर्जी कूटरचित प्रमाणपत्र व दस्ताबेज बनवाकर तत्कालीन एसडीएम के न्यायलय में दाखिल किए। जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम कोर्ट ने मटरू की 26 बीघा कृषि भूमि को बलवीर व रनवीर के नाम कर दी। इस मामले में तत्कालीन ग्रामप्रधान सुखवासी लाल ने अपर आयुक्त लखनऊ के समक्ष निगरानी दाखिल की लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने 21 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने एसडीएम सवायजपुर के आदेश को रद्द कर दिया।इस मामले में आरोपी बलवीर यादव व रनवीर यादव ने भी हाईकोर्ट में रिट दायर की जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर और 3 माह में इस मामले की सुनवाई पूर्ण करने का आदेश एसडीएम सवायजपुर को दिया । हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम सवायजपुर ने 5 सितम्बर 2019 को मटरू की जमीन पुनः ग्रामसभा में निहित कर दी ।
एसपी के आदेश के बाद पाली थाना पुलिस ने पूर्व प्रधानाचार्य बलबीर यादव व उनके भाई रनवीर को फर्जी भांजे बनकर जमीन हड़पने का आपराधिक षड्यंत्र रचने पर उनके खिलाफ 11 फ़रवरी को मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद एसआई अविनाश कुमार व सुखपाल और कांस्टेबल रविशंकर ने दोनों को पाली नगर के बस स्टैंड चौराहे के पास से रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार राय ने बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी व हेराफेरी कर जमीन हड़पने के मामले में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं।