जनपदों में पांच मई से आवश्यक वस्तुओं का गृहस्थी लाभार्थियों को 14 मई तक लाभ दिया जाएगा।
आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चौहान के मुताबिक सभी जिला अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे उचित दर विक्रेतावार अधिकारियों की तैनाती करें और उन्हीं की निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाए।
अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) का वितरण किया जाएगा। गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा खाद्यान्न (तीन किग्रा गेहूं व दो किलोग्राम चावल) वितरित होगा। गेहूं का वितरण मूल्य दो रुपए प्रति किग्रा और चावल का तीन रुपए प्रति किग्रा निर्धारित किया गया है।
अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद अनिल कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत निशुल्क खाद्यान्न का वितरण 05 किग्रा प्रति यूनिट के अनुसार मई माह के द्वितीय वितरण चक्र में कराया जायेगा, जिसकी तिथि अलग से निर्धारित होगी।