गौरव शुक्ला की रिपोर्ट
फर्रुखाबाद शादी कराने का झांसा देकर तीन साल तक पीडि़ता की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध और मोबाइल पर वीडियो बनाकर वायरल करने व शादी तुड़वाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
जानकारी के अनुसार कोतवाली फतेहगढ़ के अम्बेडकर कालोनी भोलेपुर निवासी पीडि़ता ने पुलिस को दी तहरीर दर्शाया कि अविनाश सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम चन्दपुरा थाना नबावगंज उसकी शादी होने से पहले से शादी कराने का झांसा देकर तीन साल तक नाजायज सम्बन्ध बनाने और पीडि़ता का विवाह के पश्चात भी आरोपी जबरियन वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरियन सम्बन्ध बनाता चला आ रहा है। विरोध करने पर शादी तुड़वाने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा धारा 376, 323, 506 भा0द0सं0 तथा ६६ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी।