गौरव शुक्ला की रिपोर्ट
फर्रुखाबाद। थाना नबावगंज क्षेत्र के गांव चांदपुर में स्थित एसकेएम इंटर काॅलेज के बाहर बीते दिन प्रधानाचार्या रीता पाठक की दलित महिलाओं द्वारा पटक-पटक कर की गई धुनाई के मामले में वकीलों के दबाव में दर्ज मुकदमे में फायरिंग और लूटपाट के आरोप प्रथम दृष्टया बेबुनियाद पाये गये। महिलाओं की मार-पीट साबित होने के बाद थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष का भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया है जिसमें प्रधानाचार्या रीता पाठक हरिजन उत्पीड़न की धाराओं में अभियुक्त बनी हैं।
बीते दिन एसकेएम इंटर कालेज से सटी जमीन पर कब्जे को लेकर प्रधानाचार्या रीता पाठक द्वारा झगड़ा किया गया था जिसमें रीता द्वारा दलितों को जाति सूचक गालियां देने पर नाराज महिलाओं ने उनकी डंडों से धुनाई कर दी थी। जिस बात से नाराज रीता के पति अवधेश मिश्रा और वकील संजीव पारिया आदि ने देर रात तक थाना पुलिस पर वकालत का दबाव बनाकर फर्जी आरोपों के चलते मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। पुलिस ने आज प्रथम दृष्टया फायरिंग और लूटपाट की घटना के आरोप गलत पाये।