अनुराग पाठक की रिपोर्ट
हरदोई – जनपद में बढ़ते कोरोना प्रकोप के दृष्टिगत कलेक्टेट सभागार में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि विगत वर्ष से अधिक इस बार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसके लिए सभी दुकानदार कोरोना गाइड लाइन का पालन करें तथा पूर्व की भांति दुकानों के बाहर निर्धारित दूरी पर गोले बनवायें और दुकानदार स्वयं के साथ दुकान में कार्य करने वाले लोगों को भी मास्क लगवायें तथा दुकान पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखें और बिना मास्क लगाये दुकान पर आने वाले ग्रहक को सामान न दें। जिलाधिकारी ने कहा कि बाजार एवं सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाये घूमने वाले एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वालों पर सख्ती बरती जायेगी और जुर्माना लगाने के साथ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 15 मई 2021 तक प्रत्येक शनिवार रात्रि 08 बजे से सोमवार प्रातः 07 बजे तक 35 घन्टे, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान आदि पूर्ण रूप से बन्द रहेगें और नगरीय निकायों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी पूर्व की भांति लागू रहेगी और शेष दिनों में दुकाने प्रातः 07 बजे से सायंकाल 07 बजे तक ही खुलेगी। शादी आदि आयोजित होने वाले समारोह के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशो के क्रम में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन रात्रि 09 बजे तक ही आयोजित किये जायेगें और बन्द जगहों पर मात्र 50 तथा खुले बड़े लान आदि में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होगें तथा सभी को सोशल डिस्टेसिंग के साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होने व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से कहा कि दुकानदारों से अपील करें कि कोरोना संक्रमण से स्वयं एवं अपने ग्रहकों का सुरक्षित रखने में सहयोग करें ताकि जनपद में कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल कर सके। बैठक में नगर मजिस्टेट जंग बहादुर, व्यापार मण्डल के विमलेश दीक्षित, प्रकाश चन्द्र गुप्ता आदि उपस्थित रहे।