मुजफ्फरनगर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत निःशुल्क आवश्यक वस्तुओं (गेहूँ, चावल, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं सोया ऑयल) का वितरण माह दिसम्बर, 2021 में दिनांक 12 से 20 दिसम्बर, 2021 तक जनपद में प्रचलित अन्त्योदय कार्डो पर कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल प्रति कार्ड), 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना एवं 01 ली0 सोया ऑयल प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको में कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट), 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना एवं 01 ली0 सोया ऑयल प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। उक्त वितरण में राशन कार्डधारको को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत गेहूँ व चावल प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी किन्तु आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं सोया ऑयल वितरण में पोर्टेबिलिटी सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
कार्डधारक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं सोया ऑयल निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा।अतः सभी कार्डधारको से अनुरोध है कि वह उपरोक्तानुसार अपना निःशुल्क राशन प्राप्त करते समय कोविड-19महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपने मुँह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो जैसे-सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पॉस पर अंगूठा लगाने से पूर्व हाथो को साबुन से अच्छी तरह से धोना आदि का पालन करें। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कार्डधारको को ई-पॉस मशीन पर अँगूठा लगवाने से पूर्व कार्डधारको के हाथो को साबुन/सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारको को ई-पॉस मशीन के माध्यम से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण नियमानुसार करें। वितरण के समय सभी उचित दर दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो कार्डधारको के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये तथा कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये।