मृत्युंजय प्रसाद की रिपोर्ट
देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के तत्वावधान में तथा माननीय जनपद/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया श्री रवि नाथ के निर्देशानुसार कोविड-19 से बचाव एंव जागरूकता के सन्दर्भ में न्यायाधीश शिवेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा औचक निरीक्षक गया। उक्त अवसर पर जिला कारागार देवरिया में बन्दियों को शोसल डिस्टेन्स का पालन करने तथा मास्क लगाने हेतु निर्देशित किया गया। विडियों कान्फेंसिंग के समक्ष बैठे बन्दियों में जो बन्दी मास्क नही लगाये थे उन्हे मास्क लगवाया गया तथा वहां पर उपस्थित सभी बन्दियों को सोशल डिस्टेशिंग का पालन करने तथा मास्क लगाने हेतु शपथ दिलाया गया। उपस्थित बंदियों को उनके विधिक अधिकार एवं अन्य विधिक विषयों के बारें जानकारियां दी गयी, जिन बंदियों को विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता है। उन्हे अपना प्रार्थना पत्र जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। विधिक सहायता हेतु मौके पर 02 पैनल लायर्स श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा एवं राजू यादव उपस्थित थे। उक्त अवसर पर प्रश्नकाल भी रखा गया था जहां पर बन्दियों के समस्याओं सुनकर उनका मौके पर ही निराकरण किया गया।तश्पचात पाकशाला का निरीक्षण किया गया। पाकशाला की साफ-सफाई अच्छी थी भोजन में दाल, चावल, रोटी एवं सोयाबीन, आलू की मसालेदार सब्जी बन रही थी। निर्देशित किया गया कि पाकशाला में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगायें नही रहेगा। महिला बैरक का निरीक्षक किया गया वहां भी साफ सफाई थी। मीनू के भोजन बन रहा था। महिला बंदियों के साथ 13 बच्चे थें। महिलाओं द्वारा बताया गया कि भोजन में दूध एवं फल मिलता है। न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया कि महिलाओं सहित बच्चों को पैष्टिक भोजन दिया जायें। महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों को खेल सामग्री भी उपलब्ध जाय। महिला बंन्दियों द्वारा मिलाई के सम्बन्ध में समस्या बताई गयी। जिसके निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया न्यायाधीश द्वारा जिला कारागार में स्थित मेडिकल वार्ड का निरीक्षण का निरीक्षण किया गया जिसमें 14 मरीज भर्ती पायें गये। जिसमें एक मरीज श्रीनिवास जो किडनी के रोग ग्रसित है। जिसका इलाज गोरखपुर मेडीकल कालेज में चल रहा है। जिला कारागार में चल रहे बैरकों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य में पायी खामियों को दूर करने एवं सुधार के निर्देश दियें गयें। तथा 05 फुट से अधिक उचाई पर कार्य कर रहे मजदूरों की सुरक्षा हेतु सेफ्टी बेल्ट तथा हेलमेट लगाने के निर्देश दिया गया। न्यायाधीश श्री मिश्र द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देश के क्रम में 02 दिन के अन्दर आख्या अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। उक्त अवसर पर के0पी0 त्रिपाठी अधीक्षक जिला कारागार देवरिया, श्री जितेन्द्र कुमार सिंह जेलर, विजय कुमार पाण्डेय डिप्टी जेलर, श्रीमती वन्दना तिवारी डिप्टी जेलर, पैनल लायर श्री मनोज विश्वकर्मा एवं राजू यादव आदि उपस्थित थे।