मृत्युंजय प्रसाद की रिपोर्ट
इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर उद्धघोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया
कुख्यात अपराधी, शराब माफिया, पशु तस्कर तारबाबू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी-रूस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया की 06 करोड़ की संपत्ति अब तक उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के रूप में कुर्क की जा चुकी है। अभियुक्त तारबाबू यादव के गिरोह का सक्रिय सदस्य, सह अभियुक्त एवं उसका सगा चचेरा भाई हृदयानन्द यादव पुत्र स्व0 उमाशंकर यादव निवासी-रूस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त हृदयानन्द यादव उपरोक्त की कुल 2 करोड़ 10 लाख रूपये की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है तथा अभियुक्त हृदयानन्द उपरोक्त की बनकटा थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित 02 भूमि/प्लाॅट का कस्टोडियन तहसीलदार भाटपार रानी जनपद देवरिया व सलेमपुर कस्बे में स्थित मकान का कस्टोडियन तहसीलदार सलेमपुर के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है। इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर उद्धघोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया।