रिपोर्ट-संजय सिंह राणा
चित्रकूट-जिला मजिस्ट्रेट श्री शेषमणि पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ग्रह अनुभाग के निर्देशों के क्रम में शस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकते हैं यदि किसी भी लाइसेंस धारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र अंकित हैं तो संबंधित लाइसेंस धारक 13 दिसंबर 2020 तक किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाना, माल खाना में निस्तारण कर सस्त्र लाइसेंस जमा व सरेंडर कर दें।उन्होंने यह भी बताया कि लाइसेंस की अवधि धारा- 15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक कर दी गई है प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारकों को शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आगामी नवीनीकरण का समय तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करना होगा।