मोदी सरनेम’ वाले बयान से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सत्र अदालत से झटका लगा है। सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी के दोषी करार दिए जाने पर रोक की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी इस मामले को आज हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। अगर सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी साफ हो सकता था।
कल तक खाली कर देंगे बंगला
सेशंस कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद अब राहुल गांधी ने बंगले को लेकर भी फैसला ले लिया है। वह शनिवार तक बंगला पूरी तरह से खाली कर देंगे। उन्होंने अपना अधिकांश सामना अपनी मां यानी सोनिया गांधी के बंगले में पहले ही शिफ्ट कर लिया है और अपने बंगले को पूरी तरह से खाली करने के लिए वह सूरत कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी को 27 मार्च को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। लोकसभा हाउसिंग पैनल द्वारा राहुल गांधी के लिए घर खाली करने की समय सीमा रविवार तक के लिए निर्धारित की गई है और राहुल गांधी को यह बंगला 2005 में मिला था। वह पिछले 19 साल से इस बंगले में ही रह रहे थे। राहुल गांधी अब 10 जनपथ में अपनी मां सोनिया गांधी के बंगले में ही रहेंगे।