शेखर की रिपोर्ट
महामारी के समय में निजी स्कूल को कम से कम 15 फ़ीसदी फीस कम करनी होगी पेमेंट में देर होने पर स्टूडेंट को तलाश करने से भी नहीं रोका जा सकता है ना ही उसका रिजल्ट रोका जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की निजी स्कूल को यह आदेश दिया है वही आज बोकारो के अभिभावक ने भी कहां जाकर कोरोना के चलते हम लोग का बाजार बंद है वही स्कूल वालों ने फीस देने के लिए कहां है हु विन महामारी के बीच स्कूल बंद है क्लासेज ऑनलाइन चल रही है ऐसे में स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूले जाने को लेकर कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं करीब 1 साल से पेरेंट्स का विरोध कर रहे हैं वहीं निजी स्कूल शिक्षकों की सैलरी समेत अन्य खर्चों की दलील दे रही है इसी बीच अब एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है देश की शीघ्र अदालत ने निजी स्कूलों को वार्षिक किस में कम से कम 30 फ़ीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है लेकिन सच छुपता सत्र 2020 21 के लिए उन्हें अपनी फीस कम से कम 15 परसेंट से कम करनी होगी स्कूल चाहे तो इससे ज्यादा छूट भी दे सकते हैं बोकारो के अभिभावक की मांग है