रेशम वर्मा की रिपोर्ट
इन्स्टाग्राम एप के माध्यम से बच्चों के अश्लील विडियो वायरल करना पड़ा भारी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करना या उससे जुड़े सामग्री को किसी को भेजना प्रतिबंधित किया गया है।चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने यह सर्च करने वाले के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई।वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के मामलों में 03 लोगों के खिलाफ कार्यवाही किया गया है जिनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार के अपराध क्र 276,277,278/2021 धारा 67बी आई टी एक्ट के आरोपीयों को रिमाण्ड पेश किया गया।नाम आरोपीगण – 01. युगल किशोर यादव निवासी सिविल लाईन बलौदाबाजार
02. संजीव यादव निवासी बलौदाबाजार
03. सुभम सोनी निवासी पुरानी बस्ती बलौदाबाजार मामला इस प्रकार है कि विभिन्न सोशल मिडिया पर महिला एवं बच्चो से संबंधित किये जा रहे अपराधो की जांच भारत सरकार के विभिन्न शाखा के माध्यम से चाइल्ड पोर्नो ग्राफी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर पर अपनी नजर बनाए हुई है साथ ही यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी सर्च करता है या उससे किसी जुड़ी हुई सामग्री को आदान प्रदान करता है वायरल करता है तो उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करना है। इसी तारतम्य में वर्ष 2020 में 01. युगल किशोर यादव 02. संजीव यादव 03. सुभम सोनी के द्वारा चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के अश्लील वीडियो को डाउनलोड कर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर वायरल किया गया था। जिस पर उक्त आरोपियों से पूछताछ कर मोबाइल फोन को चेक किया गया जो इंस्टाग्राम पर बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो को डाउनलोड करना और वायरल करना पाया गया। तीनों आरोपियों से उपयोग किए गए मोबाइल और सिम जप्त किया गया तीनों आरोपियों के खिलाफ पृथक पृथक से धारा 67th आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है ।