शेखर की रिपोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रुकी की मौत मामले की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका याचिका पर सुनवाई हुई आपको बताते जाएगी रूपा तिर्की साहेबगंज की था महिला थाना प्रभारी ने विगत 6 महीने पहले अपने आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी इसी के मामले में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की थी देवानंद चुनाव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि उनकी पुत्री की हत्या की गई है पुलिस से प्रेम प्रसंग का मामला बता आत्महत्या कारण दे रही है उनकी बेटी रूपा तिर्की का सब जिन परिस्थिति में मिला था उसे प्रतीत होता है कि वह आत्महत्या नहीं है बल्कि पुलिस नहीं रूपा की मौत के बाद उन्हें समय पर सूचना नहीं दी और जब पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्हें ठोस जवाब नहीं दिया आपको बताते ही जाएगी पिता देव आनंद और उनके परिजन ने कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की थी आपको बताते जाए कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने इसे आत्महत्या करार दिया था जिसके बाद रूपा की पिता देवानंद हो रहा हूं ने साहिबगंज पुलिस की रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की थी।
झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले की जांच उच्च न्यायालय ने जारी सुनवाई की पिछली तारीख पर कथित रूप से मर्यादा के प्रति कल व्यवहार करने के लिए राज्य सरकार के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए प्रार्थी की ओर से अंतरिम आवेदन दाखिल किया गया है इस पर पेठा नहीं महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 31 अगस्त को निर्धारित की थी मंगलवार को मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा रख लिया था बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रूपा तिर्की की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया बता देगी रूपादे की रांची के रातू थाने में काठी कहां की रहने वाली थी 2018 बैच के अवर निरीक्षक के रूप में बहाल हुई थी तिर्की ने 3 मई को अपनी साहिबगंज स्थित सरकारी आवास में गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी