मोहन प्रसाद यादब की रिपोर्ट
अनूपपुर –
राजकुमार शुक्ला पिता रामगोपाल शुक्ला निवासी गोरसी तहसील व जिला अनूपपुर हाल निवासी ग्राम अमिलिहा तहसील जिला अनूपपुर द्वारा आराजी ग्राम अमिलिहा पटवारी हल्का डोगराटोला रा.नि. मध्य प्रदेश अनूपपुर की आराजी खसरा नंबर- 77 मध्य प्रदेश शासन रास्ता पर मकान व बाउंड्रीवाल बनाकर वर्ष 2009 मैं कब्जा कर रास्ता अवरोधित कर दिया है। जिस पर न्यायालय तहसीलदार महोदय अनूपपुर रा. प्र0.क्र.-/अ-65/2009-10 मध्यप्रदेश शासन बनाम राजकुमार शुक्ला आदेश दिनांक 20/10/ 2009 को मध्यप्रदेश शासन भू.रा.स. हां की धारा – 245 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाकर राजकुमार शुक्ला को बेदखल कर ₹1000 का अर्थदंड से अधिरोपित किया गया था ।किंतु राजकुमार शुक्ला द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय के आदेश का पालन ना करते हुए कब्जा नहीं हटाया इसलिए राजकुमार शुक्ला के विरुद्ध तहसीलदार महोदय ने सिविल जेल की कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर को मामला भेज दिया गया न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व द्वारा दिनांक 1/5/ 2012 को मामले में विस्तृत निर्णय देते हुए। अतिक्रमण की हुई आराजी क्रमांक अमिलिहा खसरा नंबर 77 मध्यप्रदेश शासन रास्ता से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया किंतु राजकुमार शुक्ला द्वारा अतिक्रमण ना हटाए जाने की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा सिविल जेल की कार्यवाही की गई और राजकुमार शुक्ला को न्यायालय की राजस्व सिविल जेल बुढार में निरुद्ध कराया गया किंतु जेल से छूटने के बाद अतिक्रमण करता ने आज तक रास्ते से कोई कब्जा नहीं हटाया है बल्कि और अतिरिक्त रस्ते पर भी कब्जा बढ़ा लिया है माननीय न्यायालय से आराजी क्रमांक ग्राम अमिलिहा पटवारी हल्का डोगराटोला रा0.नि0.म0.- अनूपपुर की आराजी खसरा नंबर- 77 मध्यप्रदेश शासन रास्ता से राजकुमार शुक्ला का अतिक्रमण हटाए जाने के लिए समस्त ग्रामवासी ने दया याचिका किया है।