मोहन प्रसाद यादव की रिपोर्ट
पुष्पराजगढ़। कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण भारतवर्ष में तेजी से फैल रहा है। एवं मध्यप्रदेश में सभी जिलों तक पहुंच चुका है ।अनूपपुर जिले में भी 18 पॉजिटिव केस वर्तमान में है ।वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुभाग पुष्पराजगढ़ में तीन दिवस का कर्फ्यू लगाया गया है । पुष्पराजगढ़ एसडीएम विजय कुमार डेहरिया उपखंड मजिस्ट्रेट पुष्पराजगढ़ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दिनांक 20 जुलाई 2020 से 22 जुलाई की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक के लिए अनुभाग पुष्पराजगढ़ में तीन दिवस का कर्फ्यू दिवस घोषित किया गया है ।व अनुभाग पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम बेनीबारी व लीला टोला में 20 जुलाई 2020 से 25 जुलाई 2020 तक पूर्णत: लॉकडाउन घोषित किया गया है।
(1) उक्त कर्फ्यू दिवस के दौरान 2/4 पहिया वाहन, रासन, सब्जी एवं आम नागरिकों से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेंगी।
(2) किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
(3) घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे अनुभाग के अंतर्गत संचालित समस्त मेडिकल स्टोर भी उक्त से मुक्त रहेंगे ।
(4) अनुभाग पुष्पराजगढ़ में संचालित समस्त बैंक शाखाएं एलपीजी वितरण केंद्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जल निगम, एलआईसी , खनिज उत्खनन, निर्माण कार्य व ई- काम एक्सप्रेस कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
(5) प्रतिबंध से मुक्त संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।