अनूप दुबे की रिपोर्ट
छतरपुर- बिजावर माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को धारा 307 ,302 ,34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹एक-एकहजार के अर्थदंड से दंडित किया गया बिजावर के न्यायधीश श्रीमान धर्मेश भट्ट की कोर्ट से दिनांक 4 /11/20 को अपराध धारा 307 ,302, 34 भारतीय दंड विधान शा0 विरुद्ध तीन आरोपी गण को धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया शासन की ओर से एडवोकेट बृजेंद्र दत्त शुक्ल (ए, जी,पी,) के द्वारा पैरवी की गई।
मामला थाना भगवा अंतर्गत चौकी घुवारा के ग्राम सिमरिया में दिनांक 13/12/ 2015 की शाम को लगभग 4:00 बजे मृतिका रजनी वंशकार पर आरोपी गणों के द्वारा केरोसीन डालकर आग लगाकर साशम मृत्यु कादित कर हत्या की गई थी जिसमें आरोपी गण को दोष सिद्ध न्यायालय द्वारा मानते हुए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है तीनों आरोपी गणों को उक्त प्रकरण में आजीवन सजा सुनाई गई जिसका प्रकरण क्रमांक71/16है।