अनूप दुबे की रिपोर्ट
बिजावर- देवी-देवताओं के फोटोयुक्त पटाखों के मध्यप्रदेश में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। ऐसे पटाखों का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश में चीनी अथवा अन्य विदेशी पटाखों का भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। चीनी अथवा अन्य विदेशी पटाखों का भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग करने पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(B) 1 (b) के तहत 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, इसके अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।