मोहित गुप्ता रिपोर्ट
हरदोई-जनपद मे मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुॅचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नही होगा जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजो के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालको/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त होने के दृष्टिगत कोविड-19 के संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरे जनपद हरदोई के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है। जिसमें ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस को प्रथम 10 किलोमीटर की दूरी तक रू0 800/-तथा उसके पश्चात रू0 20/-प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किये गये है।
इसी प्रकार आक्सीजनयुक्त एम्बुलेंस को प्रथम 10 किलोमीटर की दूरी तक रू0 1250/-तथा उसके पश्चात रू0 22/-प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किये गये है तथा वेन्टीलेटर सपोर्टेड/बाई पैप एम्बुलेंस को प्रथम 10 किलोमीटर की दूरी तक रू0 2200/-तथा उसके पश्चात रू0 40/-प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किये गये है। उन्होने बताया है कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुॅचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नही होगा
उन्होने बताया है कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजनों द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व पुलिस क्षेत्राधिकारी (ट्रैफिक) 9454401478 एवं एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर नम्बर 05852-234385 पर दर्ज करा सकते है। इस सम्बन्ध में सभी निजी एम्बुलेंस स्वामी-चालक अपनी एम्बुलेंस के संचालन सम्बन्धी एक पंजिका निर्धारित प्रारूप में तैयार करेंगे तथा प्रत्येक दिन की प्रविष्टि का अंकन पंजिका में किया जायेगा। यदि मार्ग में चेकिंग के दौरान पंजिका अपूर्ण पायी जाती है तो सम्बन्धित एम्बुलेंस के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। वाहन स्वामियों/संचालकों से अनुपालन/अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल यादव- 9454401061 तथा परिवहन अधिकारी प्रवर्तन दयाशंकर सिंह-9415050803 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होने बताया है कि ऐसे वाहन चालक/स्वामी जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजनों से वसूल किये जाने पर सम्बन्घित वाहन स्वामी/एम्बुलेंस चालक के विरूद्ध द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।