हरिश साहू
कोंडागांव । कोंडागांव जिला के ग्राम मा रंगपुरी निवासी किसान धनीराम मरकाम ने वर्ष 2019-20 में सहकारी समिति 256 सलना विकासखंड बड़े राजपुर में धान बेचने के लिए पंजीयन करवाया था । नियमानुसार मृतक किसान धनीराम मरकाम को 90 क्विंटल धान बेचना था, लेकिन राजस्व विभाग के त्रुटि के चलते मात्र 11 क्विंटल धान बेचने का टोकन जारी किया गया ।
मृतक किसान ने सहकारी समिति से लगभग 65 हजार का कर्ज लिया था । 11 क्विंटल धान के टोकन जारी करने के फरमान में हरिता किसान को गहरा आघात पहुंचाया ।
जबकि नियम अनुसार उसे 90 क्विंटल धान बेचने की पात्रता थी । उक्त घटना में जिम्मेदार मानकर प्रशासन में पटवारी मात्र को निलंबित किया था ।
इस घटना से आहत मृतक किसान धनीराम जो कि परिवार में अकेला कमाने वाला था जिसके ऊपर पत्नी समेत दो बेटियों की जिम्मेदारी थी उसने दिनांक 2 नवंबर 2020 को अपने खेत में फांसी लगा लिया ।
मृतक की पत्नी सुमित्रा मरकाम ने बताया इस विभागीय त्रुटि के बाद आज तक सहकारी समिति का 65 हजार का कर्जा खड़ा हुआ है और सहकारी समिति के द्वारा ब्याज जोड़कर मुझे एवं दोनों बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं ।
ऐसे में गरीब परिवार इस घटना से काफी दुखी है प्रशासनिक त्रुटि का भगत मान एक गरीब आदिवासी परिवार पिछले 1 साल से ज्यादा की समय से कर रहा है ।
मृतक किसान धनी राम मरकाम के परिवार वालों ने सहकारी समिति के कार्य को माफ करते हुए उचित कार्रवाई करने का एवं परिवार को उचित मुआवजा तथा एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है ।