संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा में 14 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से 22 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी
अनूप दुबे की रिपोर्ट
छतरपुर-जिला आपदा प्रबंधन समिति छतरपुर की बैठक कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता 14 अप्रैल को सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वानुमति से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 14 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से 22 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस अवधि में केवल अतिआवश्यक कार्य और विषम स्थिति के लिए ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। नागरिक मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकल सकेंगे, कोरोना कर्फ्यू में शादी कार्यक्रम एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में प्रशासन की नियमानुसार अनुुमति अनिवार्य होगी। कर्फ्यू अवधि में धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य प्रकार के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के संबंध में प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया में भ्रामक एवं आधारहीन खबरें प्रकाशित एवं प्रचारित करना प्रतिबंधित रहेगा। पंचायत स्तर पर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा या ग्राम में ही रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी के माध्यम से कोरोना के संबंध में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति छतरपुर द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि कोरोना कर्फ्यू में घरों में ही रहकर सहयोग करें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। बैठक में चंदला विधायक राजेश प्रजापति, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, एडीएम बी.बी. गंगेले, सीएमएचओ डॉ विजय पथौरिया, सांसद प्रतिनिधि एवं समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार
फल एवं सब्जी बाले घूम-घूम कर बेच सकेंगे सामग्री। वह एक स्थान पर खड़े नही रहेंगे। इसी तरह होम डिलीवरी के तहत घर-घर जाकर किराने साम्रगी भी दी जा सकेगी। किराना सामग्री की होगी अनुमति प्रातः 7 से 11 बजे और शाम 6 से 8 बजे तक हो सकेगी दूध की बिक्री ।
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह से जिलेवासियों से अपील की कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सहयोग करें और घरों पर ही रहें स्थिति नाजुक है। गंभीरता से समझे, संभले और सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाएं एवं कोविड गाइडलाइस का पालन करें। छतरपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू 14 अप्रैल रात्रि 10 बजे से 22 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक रहेगा लागू।
कोरोना कर्फ्यू में निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध से छूट रहेगी
• अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।
• अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा सेवाएँ।
• केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेंट (केवल टेक होम डिलीवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले।
• औद्योगिक इकाइयाँ, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों – कर्मचारियों का आवागमन।
• एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएँ, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिये परिवहन।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
• केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों – कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।
• इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।
• कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस/परिसर में रुके हों)।
• कृषि संबंधी सेवाएँ (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएँ, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)।
• परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधीकारीगण।
• अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिये आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
• राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बन्धु।
• बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
• आई.टी. कम्पनियाँ, बीपीओ/मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स।
• अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
• होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)।