सूरजपुर – सूरजपुर में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने लॉकडाउन के लिए आदेश जारी किया है। सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.04.2021 प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 23.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया जाता है। 2. उपरोक्त दर्शित अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/ मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन/ अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/ प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन, एस.ई.सी. एल. के वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी. ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थानों अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बॉयलर आदि हों). शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान ( माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे ।