सन्नी यादव की रिपोर्ट
क्वारेंटीन सेंटर से मुक्त होने के बाद 14 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य
जांजगीर-चापा । कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कोविड -19 के संक्रमण एवं बचाव के लिए गठित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन की अवधि 14 दिन पूर्ण होने के बाद श्रमिकों को क्वारेंटीन सेंटर से मुक्त किया जा रहा है। श्रमिको से 14 दिनों का होम क्वारेंटीन में रहने के लिए शपथ पत्र लिया जाएगा। होम क्वारंटीन में रहने वाले श्रमिको की निगरानी सामुदायिक स्तर पर की जाएगी। ग्रामीणों का दायित्व होगा की वे अन्य जिले या राज्य से आए लोगों की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराए। स्थानीय स्तर पर वे तहसीलदार, थानेदार, ग्राम पंचायत सचिव को सूचित कर सकेंगे। इसके लिए क्वारंटीन सेंटर के लिए नियुक्त 151 नोडल अधिकारियों को भी मानिटरिंग की जवाबदारी दी जाएगी। गावों में जागरूकता के लिए प्रतिदिन मुनादी भी करवायी जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि होम क्वारंटीन में रह रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए सर्विलांस टीम को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। श्रमिकों के गृह ग्राम आने पर निर्धारित प्रारूप में आगंतुकों का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम क्वारंटीन वाले घर के बाहरी दीवार पर स्टीकर चस्पा किया जाएगा। अन्य राज्यों से आए व्यक्ति के स्वयं की जवाबदारी होगी की वे इसकी सूचना प्रशासन को दें। सूचना नहीं देने पर विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि आगामी एक जून से रेल्वे की सामान्य यात्री ट्रेन प्रारंभ हो रही है। अन्य राज्यों से आ रहे यात्रियों के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्वारंटीन के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एसपी एवं जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया गया है।
एसपी श्रीमती पारूल माथुर ने बताया कि जिलें में घोषित सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। प्रोटोकाल के अनुसार बल तैनात किए गए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन, व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, जिला पंचायत सीईओ श्री तीर्थराज अग्रवाल, सीएमएचओ डाॅ एस आर बंजारे, सयुक्त कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, एएसपी श्रीमती मधुलिका सिंह सहित कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।