सन्नी यादव की रिपोर्ट
रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बेमेतरा और मुंगेली जिले के बाद बस्तर में भी 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर डॉ. अय्याज तंबोली ने आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश के अनुसार पूरे बस्तर में 48 घंटे तक कर्फ्यू रहेगा. 2 मई सुबह 6 बजे से लेकर 3 मई की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. इस दौरान सिर्फ अस्पताल और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को खुले रखने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सभी दुकानों, पेट्रोल पंप, बैंक और सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से बंद रहेंगे. लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- बेमेतरा जिले में 48 घंटे का पूर्ण लॉक डाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सिर्फ इन्हें रहेगी छूट
इसे भी पढ़ें- मुंगेली जिले में 1 से 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, सभी बाजार और दुकानें रहेंगे बंद, आदेश जारी
बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़ के दो जिले बेमेतरा और मुगेली कलेक्टर ने पहले ही 1 मई से 3 मई तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया था. इन दोनों जिलों में पेट्रोल पंप, बैंक और मेडिकल सेक्टर खुले रहेंगे. बाकी दुकानें बंद रहेंगें।