एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत 30 सितम्बर तक मिलेगा फायदा
कस्तुरी साहू की रिपोर्ट
बलौदाबाजार। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि पंजीबद्ध व्यावसायिक वाहनों की लंबित बकाया राशि के भुगतान पर एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज की एकमुश्त राशि 30 सितम्बर तक जमा करने पर वाहन मालिकों को छूट मिल सकेगी। परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त निपटान योजना की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कर दिया गया है। आरटीओ ने बताया कि त्रैमासिक एक मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि, शास्ति एवं ब्याज में पूर्णतः छूट मिलेगी। इसी प्रकार त्रैमासिक कर एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 1 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट मिलेगी। वाहनों में लम्बित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी।