सन्नी यादव की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डों में माह जून 2020 में 1 किलो अरहर दाल निशुल्क वितरण किए जाने हेतु आबंटन जारी कर दिया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों (सामान्य एपीएल श्रेणी को छोड़कर) में भी माह जून 2020 में 1 किलो अरहर दाल निःशुल्क वितरण किए जाने हेतु आबंटन जारी किया गया है । इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है, कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित विकास खंडों एवं माडा क्षेत्र में प्रदाय किए जा रहे चने की पात्रता के अंतर्गत 1 किलोग्राम चना 5 रूपये प्रति किलो की उपभोक्ता दर एवं 1 किलो अरहर दाल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी राशन कार्ड धारकों प्रदाय किए जाने वाले दाल एवं चना की पात्रता 2 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। माह जून 2020 में अरहर दाल वितरण हेतु टेबलेट में अवश्य प्रावधान किया गया है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा माह जून 2020 में निशुल्क अरहर दाल वितरण के संबंध में राशन कार्ड धारियों को प्रचार-प्रसार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उचित मूल्य दुकानों में अरहर दाल का भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ।