सन्नी यादव की रिपोर्ट
मालखरौदा – थाना से प्राप्त जानकारी अनुसार बीते 22 अगस्त 2020 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम आडिल का गंगाराम गबेल पिता जगत राम गबेल साकिन आवास प्लाट ग्राम आड़िल का अपने घर में प्रतिबंधित कोरेक्स जैसा नशीला पदार्थ बेचने हेतु रखा है जिसका पंचनामा तैयार किया जाकर लिखित सूचना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय सक्ती को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजी गई। पश्चात हमराह स्टाफ उप निरी.एस.सी. चौहान आर. 617 शत्रुघ्न जांगडे, आर 801 राजेश धिरहे, आर. 552 फारूख खान, आर 153 बलवंत चंद्रा एवं गवाहान के शास. वाहन क्रमांक CG03-5655 से मौका निवास स्थान गंगाराम गबेल आवास प्लाट ग्राम आडिल के निवास पर जामा तलाशी उपरांत दबिश देकर तलाशी ली गई जिसमें घर कमरे में रखे कोढा में छिपाकर रखे एक हरे रंग की सीमेंट बोरी में रखे Maxcoff सिरप 8 बाटल एवं पास ही लगा हुआ आंगन की सब्जी की झाडी में एक पीले लाल रंग का थैला में रखा LUPICOF सिरप 44 बाटल तथा 5 बाटल Maxcoff सिरप कुल 49 बाटल प्रतिबंधित कैमिकल chlorpheniramine maleate एवं codeine phoshphate युक्त को थैला में रखा हुआ मिला।
कुल 57 बाटल 5 लीटर 700 ML कीमती 5846 रुपये बरामद कर धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नहीं होना पाये जाने से मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष उपरोक्त कुल 57 बाटल प्रतिबंधित नशीला पदार्थ शीलबंद प्रत्येक बाटल में 100 ML भरी हुई जुमला 5.700 लीटर कुल कीमती 5846/- रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया। अपराध सदर धारा का पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी पर अपराध धारा 21(बी) NDPS एक्ट कायमी कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी गंगाराम गबेल पिता जगत राम उम्र 56 वर्ष निवासी आवास प्लाट ग्राम आडिल थाना मालखरौदा को तत्काल हिरासत में लेकर गिरुफतार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहॉ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है ।
उक्त कार्यवाही श्रीमती पारुल माथुर पुलिस अधीक्षक जॉजगीर, श्रीमती मधुलिका सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जॉजगीर, एवं शोभराज अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती के मार्गदर्शन में अब्दुल शफीक खान निरीक्षक थाना प्रभारी मालखरौदा के नेतृत्व में उप निरीक्षक एस.सी. चौहान, आरक्षक शत्रुघन जांगड़े, फारुख खान, राजेश धिरहे, बलवंत चंद्रा के द्वारा की गई है ।